Notification Bell 4

भेड़ चरा रही लड़की को चाकू की नोक पर किया किडनैप, घर लेजाकर किया दुष्कर्म।

प्रतापगढ़ में 4 साल पहले एक नाबालिग लड़की को डरा धमका कर ले जाने एवं उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में आज सुनवाई पूरी होने पर विशिष्ट न्यायाधीश पोक्सो कोर्ट प्रभात अग्रवाल ने सजा का ऐलान करते हुए दुष्कर्मी को 10 साल कारावास और 10 हजार रुपए जुर्माने की सजा से दंडित करते हुए जेल भेजने के आदेश दिए.विशिष्ट लोक अभियोजक पॉक्सो कोर्ट गोपाल लाल टांक ने बताया कि 4 साल पहले 10 मई 2019 को पीड़िता की ओर से प्रकरण दर्ज करवाया गया कि वह दसवीं कक्षा में पढ़ती थी और मवेशी चराने का काम करती थी. 6 मई को वह मवेशी चरा रही थी तभी पारसोला थाना क्षेत्र के गमेती फलां का रहने वाला पिंटू मीणा चाकू लेकर आया और उसे धमकाते हुए जबरन उसके घर पर ले गया. वहां ले जाकर उसने दुष्कर्म किया.

पुलिस ने जांच के बाद आरोपी पिंटू मीणा को गिरफ्तार किया था ,तभी से यह मामला अदालत में विचाराधीन था. आज सुनवाई पूरी होने पर विशिष्ट न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट प्रभात अग्रवाल ने पिंटू मीणा को दोषी मानते हुए अलग-अलग धाराओं में 10 साल कारावास और 10 हजार रुपए जुर्माने से दंडित करते हुए जेल भेजने के आदेश दिए.

Share:

WhatsApp
Telegram
Facebook
Twitter
LinkedIn